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सरकार ने जारी की न्यू GST रिपोर्ट ,जाने किस सामान कितनी कम हुई कीमतें

हाल ही में हुई एक बैठक में भारत सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है ।भारत सरकार ने 56 वी जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28 और 12 रेट स्लैब को समाप्त कर दिया है और अब इसकी जगह 12 और 5 फ़ीसदी स्लैब में आने वाले हैं ।सरकार ने इस पर एक FAQ भी जारी कर किसी वस्तु पर लगने वाले टैक्स संबंधित जानकारी दी है। 

आप अब इसको जानने के लिए उत्सुक होंगे कि किस वस्तु की क्या रेट होने वाली है । इस फैसले से अब किन वस्तुओं की कीमत बढ़ने और घटने वाली है ,चलिए इस लेख में बात करते हैं कि किन वस्तुओं की कीमत क्या रहेगी।


सरकार द्वारा जारी न्यू जीएसटी टैक्स की रिपोर्ट 
New tax 2025 rule


भारत सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रेट्स को घटा दिया है। जिससे कई सामानों के सस्ता होने की आशा है । इसमें मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मिंग इक्विपमेंट, दवाइयां आदि की कीमतों पर असर पड़ा है । यह नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी, देखते हैं कि किस पर कितना जीएसटी लगेगा-


कृषि उपकरण या उपकरण


 कृषि में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे स्प्रिंकलर, बागवानी मशीनरी, चारा वेलर, घास काटने की मशीन ,मुर्गी पालन मशीनरी, थ्रेसिंग मशीन, लोन रोलर आदि पर कीमतें कम हो गई हैं । पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था लेकिन अब इसे 5% कर दिया गया है।


ऑटोमोबाइल


सभी 1200 सीसी इंजन क्षमता और 4000 mm तक की लंबाई वाले वाहनों पर जीएसटी पहले 28% की तुलना में अब 18% हो गई है। 350 सीसी से कम की बाइक पर भी gst 28% से घटकर 18% हो गई है। सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर होंडा एक्टिवा, जुपिटर की कीमत काफी कम हो जाएगी । रॉयल एनफील्ड जैसे 300 सीसी इंजन क्षमता से अधिक क्षमता वाले वाहनों पर 40 पर्सेंट जीएसटी लगेगी।

New tax 2025 rule

 

तिपहिया वाहन जो HSN 8703 के अंतर्गत आते हैं उन पर भी 28% से घटकर 18% टैक्स लगेगा, लॉरी, ट्रक जैसे लोडिंग वाहनों पर और एंबुलेंस के रूप में सप्लाई देने वाले वाहनों पर भी 28% से घटकर 18% हो गया है। साइकिल और उसके पुर्जा पर 12% से घटकर 5% जीएसटी लगेगी, टॉयलेट शॉप बार ,लिक्विड शॉप पर 5% जीएसटी ,पाउडर सेविंग क्रीम पर 5% जीएसटी चश्मा और गॉगल्स पर भी 5% जीएसटी ,हेडिंग 8507 के तहत आने वाले सभी बैटरियों पर 18% ,एयर कंडीशनर, टीवी ,मॉनिटर डिवाइस पर 18 पर्सेंट जीएसटी लगेगी।


इन सभी वस्तुओं पर कीमतें पहले की बजाय अब काफी घटी हैं लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स घटना की वजह बढ़ा दिया है।  डेंटल फ्लॉस, माउथवॉश ,जैसी पर्सनल हाइजीन वाली वस्तुओं पर जीएसटी नहीं घटाया गया है।


 कोयले पर जीएसटी रेट बढ़ा दी गई है ताकि बिजली की लागत व खपत कम हो सके कोयल पर पहले ₹400 प्रति टन सेस व 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसको काम करके सिर्फ जीएसटी ही लगा दिया गया है ताकि अतिरिक्त टैक्स से बचा जा सके


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